रॉबर्ट वाड्रा केस: ईडी चार्जशीट पर सुनवाई टली, कोर्ट की फटकार
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टली, अदालत ने दस्तावेजों को लेकर ईडी को अंतिम मौका दिया,
नई दिल्ली, अचल वार्ता।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर शनिवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई टाल दी गई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान ईडी द्वारा आवश्यक दस्तावेज समय पर दाखिल न किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कड़ी फटकार लगाई।
अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जरूरी कागजात जमा करने के लिए ईडी को यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी की जानी चाहिए।
संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा मामला
यह चार्जशीट ब्रिटेन स्थित डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल की गई है। ईडी के अनुसार, इस मामले में विदेशी संपत्तियों और कथित अवैध वित्तीय लेन-देन से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच की जा रही है। एजेंसी का दावा है कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम संजय भंडारी से संबंधित विदेशी संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन के संदर्भ में सामने आया है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग के तत्व पाए गए हैं।
ईडी इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कर रही है।
2016 की आयकर छापेमारी से शुरू हुई जांच
गौरतलब है कि यह जांच वर्ष 2016 में संजय भंडारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद शुरू हुई थी। छापेमारी के दौरान कथित तौर पर कुछ ईमेल और दस्तावेज बरामद हुए थे, जिनके आधार पर जांच एजेंसियों ने रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगियों के साथ भंडारी के संबंधों की पड़ताल शुरू की। जांच पूरी होने के बाद ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में आरोपी बनाया।
गुरुग्राम जमीन सौदे में 58 करोड़ रुपये का आरोप
एक अन्य संबंधित मामले में ईडी ने अदालत को बताया कि रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम में एक विवादित जमीन सौदे से कथित तौर
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