उत्तर प्रदेश में अंडों पर लगेगी एक्सपायरी डेट, 1 अप्रैल से नया नियम लागू
उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से हर अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। जानिए पूरा नियम और उपभोक्ताओं को क्या फायदा।
उत्तर प्रदेश में अब अंडों की बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल से हर अंडे पर उत्पादन तिथि (लेड डेट) और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है।
इस फैसले के बाद दुकानदार अब “ताजा अंडा” कहकर पुराने अंडे नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि ग्राहक खुद अंडे पर लिखी तारीख देखकर उसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगा सकेंगे।
क्यों लिया गया यह फैसला?
यह नियम पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लागू किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, अंडे सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं और लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि कई जगहों पर पुराने अंडे बेचे जा रहे थे।
अब इस व्यवस्था से:
- पारदर्शिता बढ़ेगी
- मिलावट और धोखाधड़ी रुकेगी
- उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिलेगी
अंडे कितने दिन तक रहते हैं सुरक्षित?
सामान्य तापमान (लगभग 30°C): 10–14 दिन
ठंडे स्थान (2–8°C): लगभग 4–5 सप्ताह
अब अंडों पर डेट लिखे होने से ग्राहक आसानी से उनकी ताजगी पहचान सकेंगे।
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
अगर कोई दुकानदार इस नियम का पालन नहीं करता है, तो प्रशासन सख्त कदम उठाएगा:
- अंडों की जब्ती
- खराब अंडों को नष्ट करना
- “मानव उपभोग के लिए असुरक्षित” का लेबल लगाना
- कानूनी कार्रवाई
- कोल्ड स्टोरेज की चुनौती
राज्य में अभी कोल्ड स्टोरेज की सुविधा सीमित है। प्रमुख केंद्र:
- आगरा
- झांसी
नियमों के अनुसार, अंडों को सब्जियों के साथ एक ही स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता। ऐसे में व्यापारियों को अब बेहतर स्टोरेज व्यवस्था करनी होगी।
उपभोक्ताओं को क्या फायदा?
इस नए नियम से आम लोगों को कई फायदे मिलेंगे:
- ताजे और सुरक्षित अंडे खरीदने में आसानी
- खराब अंडे खाने से होने वाली बीमारियों से बचाव
- पारदर्शी बाजार व्यवस्था
अब अंडा खुद अपनी “जन्म तिथि” और “एक्सपायरी” बताएगा, जिससे ग्राहक जागरूक होकर सही निर्णय ले सकेंगे।
यह कदम उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी व्यापारियों को नियमों का पालन करना ही होगा।
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