सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर खलिहान की जमीन पर कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार
अम्बेडकरनगर, अचल वार्ता। तहसील टांडा के ग्राम मुजावरपुर (परगना विडहर) के ग्रामीणों ने सार्वजनिक खलिहान की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर पुलिस बल की मौजूदगी में पैमाइश कराकर खलिहान खाली कराने की मांग की है।
क्या है पूरा मामला ?
ग्रामीणों द्वारा दिए गए शिकायती पत्र के अनुसार, ग्राम मुजावरपुर में राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 124 (क्षेत्रफल 0.1200 हेक्टेयर) खलिहान के नाम दर्ज है।
ग्रामीणों का आरोप है कि गाटा संख्या 126 के खातेदारों (सतीराम, मयाराम, चन्द्रभान, इन्द्रभान पुत्रगण रामराज) के पक्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 2 जून 2018 को पत्थर नसब (सीमांकन) कराया गया था। आरोप है कि 25 जून 2026 को विपक्षी खातेदारों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगवाए गए पत्थरों को उखाड़ दिया और खलिहान की गाटा संख्या 124 की जमीन को अपने गाटा संख्या 126 में मिलाकर जोत लिया।
JCB से मिट्टी खनन- पत्र में यह भी उल्लेख है कि 29 जून 2026 को विपक्षियों ने जेसीबी (JCB) से खलिहान के पूर्वी भाग से मिट्टी निकलवा ली, जिससे वहां 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। इससे ग्रामीणों के लिए सार्वजनिक कार्यों में भारी असुविधा उत्पन्न हो गई है।
ग्रामीणों की मांग...
सुनील कुमार, इन्दुपाल, भगवानदीन, विनोद कुमार, हरिश्चन्द्र, सुरेश कुमार, अवधेश कुमार, राजेश, राम कुमार सहित अन्य ग्रामीणों (20-07-2026) ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए खलिहान (गाटा संख्या 124) की पैमाइश पुलिस बल की मौजूदगी में करवाकर इसे दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया जाए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त सचिव (मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन) भास्कर चन्द्र काण्डपाल द्वारा 22 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश प्रेषित किया गया है।
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