अंबेडकरनगर: खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, 28 कारोबारियों पर 6.02 लाख का जुर्माना
अचल वार्ता,अंबेडकरनगर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनपद में अधोमानक, मिथ्याछाप और वाह्य तत्वयुक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 28 खाद्य कारोबारियों पर कड़ा एक्शन लिया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) डॉ. सदानंद गुप्ता के न्यायालय में विचाराधीन 28 मामलों में दोषी पाए गए कारोबारियों पर कुल 6 लाख 2 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले माह विभिन्न प्रतिष्ठानों से नमूने एकत्रित कर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे थे। जांच में नमूने अधोमानक, मिथ्याछाप या वाह्य तत्वयुक्त पाए गए, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की गई।
दोषी कारोबारियों पर लगाए गए अर्थदंड का विवरण इस प्रकार है:
- मो. अबरार (सैदापुर बाजार) पर बिना पंजीकरण मांस बेचने के लिए 18,000 रुपये।
- जयचंद वर्मा। (निबियहवा पोखरा, अकबरपुर) पर अधोमानक मिश्रित दूध बेचने के लिए 25,000 रुपये।
- अवधेश वर्मा (अतिथि कैफे, टांडा) पर अधोमानक पनीर बेचने के लिए 28,000 रुपये।
- सोनू गिरी (सियारामनगर, आलापुर) पर अधोमानक मुनक्का बेचने के लिए 30,000 रुपये।
- जैनुल आब्दीन खान (किछौछा) पर अधोमानक दही बेचने के लिए 20,000 रुपये।
- अन्य मामलों में अधोमानक खोया, कुट्टू आटा, बेसन लड्डू, मटर दाल, सिंघाड़ा आटा, परवल मिठाई, मिथ्याछाप नमकीन और वाह्य तत्वयुक्त मिठाइयों जैसे छेना रसगुल्ला, पेड़ा, कलाकंद आदि की बिक्री पर 3,000 से 30,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया।
सहायक आयुक्त (खाद्य) श्रवण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि विभाग जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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