सुल्तानपुर : मानहानि मामले में बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे सांसद राहुल गांधी, कोर्ट ने किया तलब

सुलतानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी पेश नहीं हुए। कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए 20 फरवरी की तारीख तय की है।

Jan 20, 2026 - 09:12
Jan 26, 2026 - 22:04
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सुल्तानपुर : मानहानि मामले में बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे सांसद राहुल गांधी, कोर्ट ने किया तलब

एमपी/एमएलए कोर्ट ने दिया अंतिम अवसर, 20 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

सुलतानपुर, अचल वार्ता। नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सोमवार को सुलतानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

राहुल गांधी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता काशी शुक्ला ने कोर्ट को अवगत कराया कि राहुल गांधी वर्तमान में केरल में व्यस्तता के कारण सुलतानपुर नहीं आ सके। इस पर न्यायालय ने इसे अंतिम अवसर मानते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी नियत की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उक्त तिथि पर राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा।

गौरतलब है कि कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का आरोप है कि अगस्त 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

इस प्रकरण में पिछले पांच वर्षों से न्यायिक कार्यवाही चल रही है। राहुल गांधी के लगातार पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायाधीश द्वारा उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत प्रदान की थी।

इसके पश्चात 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए स्वयं को निर्दोष बताया और पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था। बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि उनकी ओर से गवाह रामचंद्र दुबे को 6 जनवरी को पेश किया गया था, जिनसे बचाव पक्ष द्वारा जिरह पूरी कर ली गई है। वर्तमान में मामला धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत है, जिसके तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज किया जाना है। इसके लिए अब उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।

- श्रवण शर्मा 

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