हरदोई: न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप, उपजिलाधिकारी बिलग्राम को 7 दिन का कानूनी नोटिस
हरदोई, अचल वार्ता। हरदोई जनपद के बिलग्राम तहसील क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर मल्हावा निवासी दिवाकर मिश्रा ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बिलग्राम को न्यायालय के आदेश का पालन न करने के आरोप में सात दिन का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग तथा मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई है।नोटिस में कहा गया है कि वाद संख्या 6467/2024 में माननीय उपजिलाधिकारी न्यायालय, बिलग्राम ने 23 जनवरी 2025 को विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। आरोप है कि आदेश के बावजूद अब तक उसका पालन नहीं कराया गया और न ही विपक्षियों के कथित अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई।
दिवाकर मिश्रा का आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल समेत विभिन्न माध्यमों से कई बार शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि तहसील बुलाकर केवल आश्वासन दिया जाता रहा, जिससे उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ी।
नोटिस में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लेख करते हुए प्रशासनिक निष्क्रियता को विधि के शासन के विपरीत बताया गया है। साथ ही Vineet Narain v. Union of India, Manohar Lal Sharma, State of Punjab v. Gurdev Singh, E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu तथा Ajay Hasia v. Khalid Mujib Sehravardi सहित सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला दिया गया है।
नोटिस के माध्यम से प्रशासन को सात दिनों के भीतर न्यायालय के आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने, विवादित भूमि की पैमाइश कराने, कथित अवैध कब्जा हटाने तथा अनुपालन की लिखित सूचना उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
दिवाकर मिश्रा ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं हुई तो वे न्यायालय की अवमानना, रिट याचिका, विभागीय कार्रवाई तथा क्षतिपूर्ति की मांग सहित उपलब्ध सभी वैधानिक उपाय अपनाने के लिए बाध्य होंगे।
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