पटना : पूर्व विधायक को रेप केस में उच्च न्यायालय से मिली बड़ी राहत

संवाददाता पटना। रेप के एक मामले में आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सज़ा को पलटते हुए उन्हें बरी कर दिया है।
मामला 6 फरवरी 2016 का है, जब एक नाबालिग लड़की को जन्मदिन की पार्टी के बहाने नवादा लाया गया था। लड़की का आरोप था कि एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर सुबह उसे घर छोड़ दिया गया। लड़की का यह भी आरोप था कि उसके साथ दुष्कर्म करने वाले से महिला को तीस हजार रुपए लेते हुए उसने देखा था। इसका आरोप नवादा के तत्कालीन विधायक राजबल्लभ यादव पर लगा, जिसके बाद निचली अदालत (एमएलए/एमपी कोर्ट) के जज परशुराम यादव ने उन्हें आईपीसी की धारा 376, 120 बी और पॉक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।इसी के बाद विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई थी।
उच्च न्यायालय ने क्यों किया बरी?
पटना उच्च न्यायालय ने माना कि मेडिकल जांच में यह पाया गया कि पीड़िता यौन संबंध बनाने की आदी थी और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के कोई साक्ष्य नहीं थे। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के कपड़ों को फॉरेंसिक जाँच के लिए तो भेजा, लेकिन उसकी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश नहीं किया। इन्हीं कमियों के कारण कोर्ट ने राजबल्लभ यादव और अन्य अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया। यह भी साबित नहीं हो पाया कि अपराध करने वाला व्यक्ति राजबल्लभ यादव ही था।
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