लखीमपुर खीरी : किशोर न्याय और पॉक्सो मामलों पर मंथन
लखीमपुर खीरी, अचल वार्ता। आज दिनांक 09.07.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) महोदय की अध्यक्षता में SJPU व A.H.T. थाना की मासिक समीक्षा एव समन्वय गोष्ठी आहूत की गयी। जिसमें अभिषेक यादव पुलिस उपाधीक्षक ,सी डब्ल्यूसी सी के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह , जे जे बी से श्रीमती रंजना श्रीवास्तव, शिक्षा विभाग से सत्रोहन सरोज ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, श्रम विभाग अजय कुमार, डीपीओ कार्यालय से अनु चतुर्वेदी संरक्षण अधिकारी एवं कय्यूम जरवानी काउंसलर, वन स्टाफ सेंटर से विजेता गुप्ता, चाइल्डलाइन खीरी से अंजुम परवीन, मानव सेवा संस्थान से अवधेश कुमार, सीएमओ ऑफिस से विजय कुमार , अभिषेक कुमार ,एम ट्रस्ट से मोहम्मद असहद, जीआरपी लखीमपुर खीरी से हेड कांस्टेबल नरेंद्र गंगवार व बाल कल्याण अधिकारी अन्य विभागों के अधिकारीगण शामिल हुए जिसमें पूर्व में जारी किए गए कार्यवृत् का अनुपालन के संबंध में चर्चा की गई। तथा अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी एस 0ओ0 पी0/SOP (माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की किशोर न्याय समिति द्वारा Juvenile justics (Care and Protection of children) 2015 के प्रभावी अनुपालन एवं किशोर न्याय बोर्डो द्वारा पारित आदेशों के त्वरित संप्रेषण एवं अनुपालन हेतु) पढ़कर सभी को सुनाया गया और उपस्थित अधिकारीगण द्वारा थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के समक्ष आ रही समस्या एवं सुझाव पीड़ितों के अश्वासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति किशोर न्याय अधिनियम 2015 मे हुए नवीनतम संशोधन पोस्को को एक्ट के अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना, पॉस्को के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरकर संबंधित को समय से भेजा जाना बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य का पालन, जे.जे एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारियों रिमांड लेने हेतु सादे वस्त्रों में आने जे.जे एक्ट की धारा 24 आदि तथा पोक्सो एक्ट एक्ट से संबंधित अभियुक्तों की माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त बेल नोटिस को बाल कल्याण समिति एवं वादी /पीड़िता को अंदर समय उपलब्ध कराना के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई ।
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