अम्बेडकर नगर : मजदूर को पीटने का आरोप, घर पहुंच कर मोबाइल कब्जे में लेने का दावा
- सीमेंट की ढुलाई के विवाद में मारपीट का आरोप, 2,800 रुपये छीनने और जान से मारने की धमकी का आरोप; पीड़ित ने एसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार
जहांगीरगंज,अंबेडकरनगर, अचल वार्ता। थाना जहांगीरगंज क्षेत्र के श्यामपुर अल्लापुर गांव निवासी राम किशुन प्रजापति पुत्र दयाराम प्रजापति ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर गांव के कुछ लोगों पर मारपीट, गाली-गलौज, रुपये छीनने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
शिकायती पत्र के मुताबिक, 16 सितंबर 2026 की रात करीब नौ बजे राम किशुन के गांव में रिकू सिंह के यहां सीमेंट की टाली से ढोले का काम चल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान मजदूर नारायण कुमार निवासी सावतिपुर सीमेंट उतारने के लिए काम में लगा था। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसी दौरान रंजीत सिंह द्वारा कथित रूप से मजदूर के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे काम से जबरदस्ती खींचकर मारने की कोशिश की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मजदूर को बचाने पहुंचे राम किशुन के साथ भी कथित तौर पर मारपीट की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसी दौरान प्रेम सिंह उर्फ गुम्मे सिंह, राहुल सिंह पुत्र भीम सिंह, प्रखर सिंह पुत्र रुद्र सिंह उर्फ कक्कू सिंह, शिवांश सिंह पुत्र शारद सिंह उर्फ पप्पू सिंह तथा शिखर सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह उर्फ कक्कू सिंह समेत अन्य लोग एकजुट होकर उसके साथ मारपीट करने लगे। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उसकी जेब में रखे 2,800 रुपये भी छीन लिए और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
112 पर सूचना देने के बाद पुलिस पहुंची, थाने में शिकायत का दावा
पीड़ित के अनुसार घटना के बाद उसने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस उसके घर पहुंची और पूछताछ की। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे रात करीब 10 बजे थाने भेजा गया, जहां उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन प्रार्थनापत्र लेकर थाने जाने पर उसे पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से एसआई राहुल सिंह के पास जाने को कहा गया!
शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में जब वह एसआई के पास पहुंचा तो कथित रूप से उसे शिकायत आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई और विपक्षी को फोन करके बुलाया गया। आरोप है कि इसके बाद शिकायतकर्ता को वहां से हटाकर अन्य मजदूरों से लिखवाकर घर भेज दिया गया तथा विपक्षी का चालान धारा 151 में कर दिया गया।
मारपीट में चोट का आरोप, मेडिकल न कराने की शिकायत
राम किशुन ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसकी बायीं आंख और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं तथा लात-घूंसों से मारपीट की गई। उसका कहना है कि स्थानीय पुलिस द्वारा उसकी चोटों का चिकित्सकीय परीक्षण भी नहीं कराया गया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थनापत्र में पूरे प्रकरण की जांच कराकर आरोपियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
- हरीलाल प्रजापति
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