दुष्कर्म के प्रयास व हत्या में आरोपी दोषी करार

Mar 31, 2026 - 21:38
Apr 11, 2026 - 18:52
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दुष्कर्म के प्रयास व हत्या में आरोपी दोषी करार
  • सजा के बिंदु पर स्पेशल कोर्ट का फैसला आज

सुलतानपुर, अचल वार्ता। पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को किशोरी से दुष्कर्म प्रयास व उसकी हत्या से जुड़े करीब नौ साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी रमेश यादव को दुष्कर्म प्रयास व हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय किया है।

अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी के पिता ने दो अक्टूबर साल 2016 को स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वादी ने स्थानीय कोतवाली के एक गांव के रहने वाले आरोपी रमेश यादव के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म प्रयास व हत्या सहित अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान आरोपो की पुष्टी भी हुई। मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया गया है।

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