गडोली बाल गृह का निरीक्षण, विधिक सहायता पर जोर
पौड़ी के गडोली बाल संप्रेषण गृह में निरीक्षण, किशोरों की सुविधाओं और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश।
पौड़ी गढ़वाल, अचल वार्ता। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल तथा जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाज़िश कलीम की अध्यक्षता में राजकीय बाल संप्रेषण गृह (किशोर), गडोली में आयोजित किशोर न्याय बोर्ड की मासिक बैठक में प्रतिभाग किया गया। बैठक के दौरान किशोर न्याय से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों को किशोरों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके पुनर्वास एवं सुधारात्मक उपायों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान राजकीय बाल संप्रेषण गृह (किशोर), गडोली, पौड़ी में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं जैसे आवास, भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं एवं शिक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया गया। साथ ही, वहां स्थापित लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पात्र किशोरों को समय-समय पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा विधिक जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। बैठक के दौरान किशोरों को उनके विधिक अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी प्रदान की गई तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड प्रतिभा केसरवानी, जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविन्द कुमार, अधीक्षिका बाल संप्रेषण गृह (किशोर) मीना नेगी, पीएलवी अवतार सिंह सहित अन्य संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे ।
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