गांव बाजीदपुर सबौली में अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा, करीब 0.5 एकड़ में बने औद्योगिक शेड, कार्यालय व स्टोर किए ध्वस्त
सोनीपत , अचल वार्ता । सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों एवं निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को गांव बाजीदपुर सबौली स्थित राजस्व संपदा में हाई स्कूल के चारों ओर घोषित नियंत्रित क्षेत्र में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान करीब 0.5 एकड़ भूमि पर निर्माणाधीन अवैध औद्योगिक शेड, कार्यालय एवं स्टोर आदि को पूर्ण रूप से ध्वस्त किया गया।
विभाग द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में पनप रही अवैध कॉलोनियों एवं अवैध निर्माणों के खिलाफ उपायुक्त नेहा सिंह के निर्देशानुसार लगातार अभियान चलाकर प्रारंभिक चरण में ही उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। बुधवार की तोड़फोड़ की कार्रवाई नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के तहत सोनीपत मेट्रोपोलिटियन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई। कार्रवाई जिला नगर योजनाकार, इंफोर्समेंट स्टाफ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश, एसडीओ मुरथल तथा पुलिस बल की मौजूदगी में करी गई।
जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) नीलम शर्मा ने बताया कि सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ आगे भी सख्ती जारी रखी जाएगी, ताकि अवैध कॉलोनियां काटने और उनमें निर्माण करने के मंसूबों को सफल न होने दिया जाए तथा समय रहते अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा सके।
उन्होंने आमजन से अपील करी कि भू-माफियाओं के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें और अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद होने से बचाएं। अवैध कॉलोनियों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती।
उन्होंने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सीईओ, एसएमडीए से अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के बिना किए गए अवैध कॉलोनी अथवा निर्माण को नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है।
नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण एवं कॉलोनी संबंधी नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए आमजन सोनीपत मेट्रोपोलिटियन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एसएमडीए) कार्यालय, चौथी मंजिल, कराधान भवन, सेक्टर-12, सोनीपत में संपर्क कर सकते हैं।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0