अयोध्या : मॉडिफाई साइलेंसर के खिलाफ अभियान तेज, 12 वाहनों का चालान, दुकानदारों को नोटिस
अयोध्या, अचल वार्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में अयोध्या में मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर, सायरन एवं प्रेशर/मल्टीटोंड हॉर्न के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। 18 अप्रैल 2026 से यातायात पुलिस के सहयोग से प्रवर्तन कार्रवाई व जन जागरूकता अभियान एक साथ चलाए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने जताई थी कड़ी आपत्ति
जनहित याचिका संख्या-15385/2021 पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने वाहनों में प्रयोग होने वाले मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर, सायरन एवं प्रेशर/मल्टीटोंड हॉर्न से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी। कोर्ट ने ऐसे वाहन, इन्हें बेचने वाले दुकानदारों/शोरूम मालिकों तथा लगाने वाले गैराजों एवं वर्कशॉपों के विरुद्ध पुलिस व परिवहन विभाग को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
अभियान में अब तक की कार्रवाई
परिवहन विभाग द्वारा 18 अप्रैल से प्रभावी अभियान के तहत 17 व 18 अप्रैल को मोडिफाइड साइलेंसर युक्त 12 वाहनों का चालान किया गया। अधिकारियों के अनुसार इनमें अधिकांश वाहन बुलेट मोटरसाइकिल हैं।
साथ ही सहादतगंज स्थित वाहनों के स्पेयर पार्ट्स बेचने वाली दुकानों के प्रोप्राइटर को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराते हुए पत्र सौंपा गया है। इन्हें 20 अप्रैल 2026 को आरटीओ कार्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर में आयोजित बैठक में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जन जागरूकता पर भी जोर
प्रवर्तन कार्रवाई के साथ परिवहन विभाग जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है। इसके तहत शहर के चिह्नित प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाई जा रही हैं तथा पैंफलेट के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार की तैयारी है।
कितना लगेगा जुर्माना: जानिए कानूनी प्रावधान
उल्लंघन अधिनियम की धारा दंड का प्रावधान
- मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर, मल्टीटोंड हॉर्न बेचना/लगाना धारा 182A(3) अधिकतम 1 वर्ष कारावास या ₹1 लाख तक अर्थदंड
- मोडिफाइड साइलेंसर लगवाना धारा 182A(4) ₹5,000 अर्थदंड
- वाहन से ध्वनि प्रदूषण फैलाना धारा 190(2) ₹10,000 अर्थदंड
परिवहन विभाग की अपील
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) डॉ. आर.पी. सिंह ने समस्त वाहन स्वामियों, स्पेयर पार्ट्स विक्रेताओं, गैराजों एवं वर्कशॉप संचालकों से अपील की है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों एवं मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें। अनाधिकृत रूप से मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर, सायरन एवं मल्टीटोंड हॉर्न न तो बेचें, न वाहनों में लगाएं और न ही ऐसे वाहनों का संचालन करें।
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