लखीमपुर खीरी : 36 घंटे में हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार
लखीमपुर खीरी, अचल वार्ता । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा सम्पूर्ण जनपद में अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी (पश्चिमी) के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मितौली के कुशल मार्गदर्शन तथा थानाध्यक्ष नीमगांव के नेतृत्व में, आज दिनांक 03.11.2026 को थाना नीमगांव की पुलिस टीम द्वारा, युवक की गोली मारकर हत्या की घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 03.11.2026 को थाना नीमगांव पुलिस टीम की सिकंदराबाद–रायपुर मार्ग पर घुंसी मोड़ के पास वांछित अपराधी एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी तभी चेकिंग के दौरान अभियुक्त देवेश उर्फ बिल्लू पुलिस को देखकर भागने लगा, पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया जाने लगा । पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में वांछित अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त की पहचान देवेश उर्फ बिल्लू पुत्र राजकिशोर बाजपेई निवासी ग्राम रामखेड़ा थाना मितौली जनपद खीरी के रूप में हुई है। जिसे समय करीब 05.03 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त देवेश उर्फ बिल्लू हत्या के अभियोग में वांछित अपराधी है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर(आलाकत्ल) व 01 अदद चेम्बर में फसा हुआ खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई है, घायल अभियुक्त देवेश उर्फ बिल्लू उपरोक्त को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है । पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना नीमगांव पर मु0अ0सं0 377/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
घटना का विवरणः दिनांक 01.11.2026 को थाना नीमगांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ढखिया मदन स्थित मन्ना की बाग के पास विपुल मिश्रा (उम्र करीब 26 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त घटना के संबंध में मृतक के भाई अभिषेक कुमार की तहरीर पर थाना नीमगांव पर मु0अ0सं0 0376/2026 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।
आपराधिक इतिहास अभियुक्त-
1.मु0अ0सं0 142/2026 धारा 147/148/323/342/504/506 भादवि व 7 दंडविधि (द्वितीय संसोधन) अधिनियम 1983 थाना मितौली जनपद खीरी।
2.मु0अ0सं0 51/2025 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना मितौली जनपद खीरी।
3.मु0अ0सं0 310/2025 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना मितौली जनपद खीरी।
4.मु0अ0सं0 376/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना मितौली जनपद खीरी।
5.मु0अ0सं0 377/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27(1) बीएनएस
बरामदगी का विवरण
1.एक अदद तमंचा 315 बोर(आलाकत्ल/आला वारदात)
2.एक अदद चेम्बर में फंसा हुआ खोखा कारतूस 315 बोर
3.एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4.एक अदद मोटर साइकिल
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