रुद्रप्रयाग : 18 जुलाई और 21 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत

Jul 9, 2026 - 15:36
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रुद्रप्रयाग : 18 जुलाई और 21 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत

रुद्रप्रयाग, अचल वार्ता । माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग द्वारा जनसामान्य को अवगत कराया जाता है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) के अंतर्गत लंबित चेक अनादरण (Cheque Bounce) एवं अन्य एन.आई. एक्ट से संबंधित वादों के सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण हेतु माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल सहित राज्य के समस्त जिला एवं बाह्य न्यायालयों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

विशेष लोक अदालत का आयोजन दिनांक 18 जुलाई, 2026 (शनिवार) एवं 21 नवम्बर, 2026 (शनिवार) को किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग द्वारा जनपद के समस्त वादकारियों से अपील की जाती है कि जिनके परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत वाद न्यायालयों में लंबित हैं, वे विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र, सरल एवं प्रभावी निस्तारण कराएं। विशेष लोक अदालत के माध्यम से समय एवं धन की बचत होने के साथ-साथ विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान भी संभव हो सकेगा।

विशेष लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग अथवा संबंधित न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।

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