हरदोई में बैनामों में स्टांप शुल्क की चोरी, 12 खरीदारों से 9.14 लाख वसूली के आदेश
हरदोई , अचल वार्ता। जमीन और भवनों के बैनामों में संपत्ति का मूल्य कम दर्शाकर स्टांप शुल्क बचाने के मामलों में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अदालत ने 10 मामलों में 12 खरीदारों से स्टांप शुल्क की कमी, ब्याज और अर्थदंड समेत 9 लाख 14 हजार 683 रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं। इनमें शहर के दो चर्चित अस्पतालों से जुड़े डॉक्टर दंपती भी शामिल हैं। आवास विकास कॉलोनी निवासी शिवशक्ति हॉस्पिटल के डॉ. पीसी उर्फ प्रवीण चंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी डॉ. रागिनी गुप्ता के बैनामे में 1 लाख 21 हजार 250 रुपये स्टांप शुल्क की कमी मिली, जिस पर ब्याज व अन्य देय राशि समेत 1 लाख 64 हजार 581 रुपये की वसूली होगी। वहीं कीर्ति कृष्णा बाल चिकित्सालय, नघेटा रोड निवासी डॉ. सीके उर्फ चंद्र किशोर गुप्ता और उनकी पत्नी अपर्णा गुप्ता के बैनामे में 2 लाख 94 हजार 375 रुपये की कमी मिली और ब्याज व अर्थदंड समेत 3 लाख 70 हजार 913 रुपये जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। दोनों डॉक्टर दंपतियों से कुल 5 लाख 35 हजार 494 रुपये वसूले जाएंगे। इसके अलावा अन्य बैनामों में भी स्टांप शुल्क की कमी मिलने पर संबंधित खरीदारों से वसूली के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी अनुनय झा के निर्देश पर प्रशासन बैनामों की जांच के साथ जरूरत के अनुसार संपत्तियों का स्थलीय सत्यापन भी करा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति का वास्तविक मूल्य कम दर्शाकर स्टांप शुल्क बचाने वालों से कमी की राशि के साथ ब्याज और अर्थदंड भी वसूला जाएगा।
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