यूपी बोर्ड का आदेश: अधिकृत पुस्तकों से ही होगी पढ़ाई, अनधिकृत किताबों पर सख्त कार्रवाई
प्रयागराज, अचल वार्ता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों में केवल अधिकृत पुस्तकों से ही पढ़ाई कराने का आदेश दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत या बिना अनुमति की पुस्तकों के उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जारी निर्देश के अनुसार यह आदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत लागू किया गया है और इसका पालन राजकीय, सहायता प्राप्त तथा निजी सभी विद्यालयों को करना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने बताया कि कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों की निर्धारित किताबें अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएंगी।
इसी प्रकार कक्षा 11 और 12 के लिए कुल 36 विषयों की अधिकृत पुस्तकें निर्धारित की गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर में एनसीईआरटी की 70 पुस्तकों को प्रचलन में लाया गया है, ताकि सभी विद्यालयों में एक समान और मानक पाठ्य सामग्री से पढ़ाई सुनिश्चित की जा सके। हिन्दी, संस्कृत और उर्दू विषयों के लिए भी 12 चयनित पुस्तकें निर्धारित की गई हैं।
यूपी बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को अधिकृत पुस्तकों की जानकारी देने के लिए सभी विद्यालयों में पुस्तक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों को ये किताबें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी।
बोर्ड के अनुसार पुस्तकों के मुद्रण और वितरण के लिए तीन एजेंसियों को अधिकृत किया गया है। वहीं, जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों को आदेश के पालन की सख्त निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
बोर्ड का मानना है कि इस व्यवस्था से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और समान पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी तथा बाजार में चल रही अनधिकृत और महंगी पुस्तकों पर रोक लग सकेगी।
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