फायरिंग मामले में लाइसेंस रद्द
चंपावत में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग की घटना के बाद जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने आरोपी महेंद्र कुमार तड़ागी के दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए। घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ था।
नैनीताल, अचल वार्ता। चंपावत में पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस अधीक्षक चंपावत की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भैरवा चौराहा, चंपावत निवासी महेंद्र कुमार (मूल निवासी लोहारियासाल, हल्द्वानी) ने अपने लाइसेंसी शस्त्र से दिनेश तड़ागी पर फायरिंग कर दी, जिससे वह घायल हो गए। दोनों पक्ष आपस में बिरादरान बताए जा रहे हैं और लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था।
घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। *जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने महेंद्र कुमार तड़ागी के नाम जारी .38 बोर रिवॉल्वर और सिंगल बैरल बंदूक, दोनों शस्त्र लाइसेंसों को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के तहत निरस्त कर दिया है।
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