अम्बेडकर नगर: कानूनी नोटिस भेजकर की जा रही सच्चाई दबाने की कोशिश, पत्रकार ने दी तहरीर

Sep 19, 2025 - 12:11
Oct 26, 2025 - 01:35
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अम्बेडकर नगर: कानूनी नोटिस भेजकर की जा रही सच्चाई दबाने की कोशिश, पत्रकार ने दी तहरीर

बसखारी, अम्बेडकरनगर। एक दैनिक अखबार के जिला क्राइम ब्यूरो प्रभारी  ने थाना बसखारी में तहरीर देकर अधिवक्ता सैयद वाजिहुल हसन निवासी मीरानपुर, टांडा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बृहद जांच की मांग की है।

मामला 17 सितम्बर 2025 का है, जब दोपहर 3:38 बजे पत्रकार के व्हाट्सएप नंबर पर मोबाइल नंबर 9453004805 से अधिवक्ता के नाम से हस्ताक्षरित एक कथित कानूनी नोटिस भेजा गया। नोटिस में अधिवक्ता का मोबाइल नंबर 9415489346 अंकित था, जबकि भेजने वाले का नंबर अलग था। इसी विसंगति से नोटिस के फर्जी होने का संदेह गहराया।

नोटिस में आरोप लगाया गया था कि पत्रकार ने अपने यूट्यूब चैनल पर विभागीय अधिकारियों से संबंधित झूठे समाचार प्रकाशित किए हैं। साथ ही, तीन दिन के भीतर समाचार हटाने और सार्वजनिक माफी माँगने की धमकी दी गई थी। अन्यथा, प्राथमिकी दर्ज करने और मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी गई थी।

संवाददाता ने तहरीर में उल्लेख किया है कि कानूनी नोटिस प्रायः पंजीकृत डाक से भेजे जाते हैं और उसमें कम से कम 15 दिन का समय दिया जाता है, जबकि इस कथित नोटिस में केवल 3 दिन का समय दिया गया। इतना ही नहीं, नोटिस बिना किसी मुवक्किल के अधिकृत पत्र के द्वारा भेजा गया था और उसमें केवल पदनाम का उल्लेख था, नाम का नहीं। जिस यूट्यूब चैनल पर झूठी खबर चलाने का आरोप लगाया गया था, उस दिन वहां ऐसी कोई खबर प्रसारित ही नहीं हुई थी।

पत्रकार का आरोप है कि यह एक कूटरचित पत्र है, जिसे कानूनी नोटिस का रूप देकर उन्हें भयभीत कर अवैध वसूली करने की कोशिश की गई। उन्होंने इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 309 (भयादोहन), धारा 351 (आपराधिक धमकी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D के अंतर्गत दंडनीय अपराध करार दिया।

उन्होंने थाना अध्यक्ष बसखारी से मामले की एफआईआर दर्ज कर गहन विवेचना करने और षड्यंत्र में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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