अम्बेडकरनगर : सीएमओ (CMO) पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप, विधान परिषद में उठा मामला
अम्बेडकरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, विधान परिषद सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह ने नियम-115 के तहत उठाया मामला, शासन ने डीजी स्वास्थ्य से मांगी अद्यतन रिपोर्ट।
- देवेन्द्र प्रताप सिंह ने नियम-115 के तहत सरकार से मांगा जवाब
लखनऊ/अम्बेडकरनगर, अचल वार्ता । जनपद अम्बेडकरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर विधान परिषद में मामला गरमाता जा रहा है। मा० सदस्य विधान परिषद देवेन्द्र प्रताप सिंह ने दिनांक 13 फरवरी 2026 को नियम-115 के अंतर्गत सदन में सूचना देकर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है।
सदस्य विधान परिषद ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर के पत्र दिनांक 07 जनवरी 2026 एवं जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर के पत्र दिनांक 12 सितंबर 2025 की शिकायत जांच आख्या में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दोषी पाया गया है। इसके बावजूद अब तक उनके विरुद्ध न तो कोई विभागीय कार्रवाई की गई है और न ही कानूनी कार्रवाई।
आम जनमानस में रोष, स्थिति बताई गई विस्फोटक
देवेन्द्र प्रताप सिंह ने सदन में कहा कि भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई न होने से आम जनमानस में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि स्थिति अत्यंत चिंताजनक और विस्फोटक हो सकती है, यदि शीघ्र कठोर कदम नहीं उठाए गए।
कठोर विभागीय व कानूनी कार्रवाई की मांग
मा० सदस्य ने लोकमहत्व के इस अविलंबनीय और तात्कालिक विषय पर भ्रष्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बेडकरनगर के विरुद्ध कठोर से कठोर विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की मांग की।
विधान परिषद में दी गई सूचना के क्रम में शासन द्वारा संज्ञान लेते हुए शासन के पत्र संख्या / सेक-2-पाँच-2026, दिनांक-13.02.2026 के माध्यम से लखनऊ स्थित महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं से प्रकरण की अद्यतन सूचना/आख्या तलब की गई है।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शासन इस गंभीर मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है।
- ब्यूरो रिपोर्ट
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