अयोध्या: मवई चौराहा स्थित आरएस हॉस्पिटल सीएमओ के आदेश पर सील, बिना पंजीकरण चल रहा था अस्पताल
अयोध्या के मवई चौराहा स्थित आर एस हॉस्पिटल को सीएमओ के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया। बिना पंजीकरण अस्पताल संचालित होने की पुष्टि जांच में हुई। अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई जारी।
पटरंगा, अयोध्या, अचल वार्ता। जनपद में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मवई ब्लॉक रोड, मवई चौराहा स्थित आर एस हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर सील कर दिया गया।
यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या डॉ. देवेंद्र कुमार भिटौरिया के निर्देश पर की गई। जांच के दौरान अस्पताल के दस्तावेजों में गंभीर खामियां सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया।
बिना पंजीकरण चल रहा था अस्पताल, जांच में खुलासा
स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि आर एस हॉस्पिटल का पंजीकरण सीएमओ कार्यालय में दर्ज ही नहीं था। बिना वैध रजिस्ट्रेशन के अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, जिसे स्वास्थ्य नियमों का घोर उल्लंघन माना गया। इसके बाद विभागीय टीम ने अस्पताल को अवैध घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।
प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख
स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अभिलेखों का सत्यापन किया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। नियमों के विरुद्ध संचालन पाए जाने पर अस्पताल के मुख्य द्वार पर सील लगाई गई।
ये अधिकारी रहे मौजूद
सीलिंग की कार्रवाई के दौरान नोडल अधिकारी डॉ. आशुतोष श्रीवास्तव, डॉ. पी.सी. भारती, सीएचसी मवई अधीक्षक डॉ. मदन बरनवाल, स्टेनो संदीप यादव तथा मवई पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। पुलिस की निगरानी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई।
अवैध अस्पतालों पर जारी रहेगा अभियान
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनपद में बिना पंजीकरण संचालित अस्पतालों, क्लीनिकों और नर्सिंग होम के खिलाफ आगे भी सघन अभियान चलाया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
- वेद प्रकाश राजपूत
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